इन दिनों सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के साथ-साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भारत सरकार (Indian Government) ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act 1998) में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के मद्देनजर दो पहिया सवारों पर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर भी ₹2000 का तत्काल जुर्माना (Motor Vehicles Law For Two Wheeler) लगाया जाएगा। ऐसे में अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने हेलमेट पहना है तो आप जुर्माने से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसे पहनने का तरीका भी बेहद जरूरी है। ऐसे में जान लीजिए कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में क्या बदलाव हुए हैं।
हेलमेट पहनने के बादजूद भी कट सकता है चलान
गौरतलब है कि अगर बाइक सवार चालक ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है तो उसे 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा यदि हेलमेट के पास बीआईएस प्रमाणन नहीं है तो भी आपको 1000 रुपए का जुर्माना भुगतान करना होगा। इसके साथ ही गलत दिशा में गाड़ी चलाना रेड लाइट क्रॉस करना आदि पर भी आपको भुगतान भरना पड़ेगा।
बदल गया है दो पहिया मोटर व्हीकल एक्ट
इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा बदले गए नियम के मुताबिक देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS प्रमाणित हेलमेट के निर्माण की बिक्री पर अब अनुमति दी जाएगी। यानी अगर आपको बाइक स्कूटर चलाते समय केवल ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा और इस बात का आप खास तौर पर ख्याल रखें, वरना 1000 रुपए का जुर्माना आपकी जेब से कट सकता है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के मद्देनजर आपको बदले हुए नियमों का पालन करना जरूरी है।
मंत्रालय द्वारा बदले गए नियमों के मुताबिक इस प्रावधान में कई अन्य नियम भी जोड़े गए हैं, जिसके मुताबिक अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और बंद रखने वाली पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है, तो भी आपको ₹1000 का जुर्माना देना होगा। हेलमेट ISI मार्क वाला नहीं है, तो भी आपकी जेब पर ₹2000 का चालान कटेगा। बता दें बीते दिनों से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। साथ ही नियम तोड़ने के बाद अगर आप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चाहे कितनी भी दलील सुना दें लेकिन कुछ ही सेकंड में आपका चालान काटकर आपके हाथ में आ जाएगा।