देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से सहारा ग्रुप को तगड़ा झटका (SC On Sahara India) लगा है। देश के शीर्ष अदालत ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) से जुड़ी नौ कंपनियों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के द्वारा सुनाए गए फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोट से बीमा क्षेत्र की कंपनी सहारा ग्रुप को झटका (SC Big Blow On Sahara Group) लगा है।
सहारा ग्रुप को SC से बड़ा झटका
सर्वोच्च अदालत ने सहारा ग्रुप से जुड़े नौ कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच पर रोक लगाने के सुनाए गए फैसले को खारिज कर दिया है। मामले में जांच पर हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह उचित नहीं था। वैधानिक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2021 को आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के विरुद्ध SFIO की अपील की इजाजत दी थी।
हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख और अन्य के विरुद्ध जबरदस्ती और लुकआउट नोटिस सहित सभी कारवाई पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। सहारा ग्रुप के नौ कंपनियों के जांच के लिए हाईकोर्ट ने SFIO के आदेशों के क्रियान्वयन पूरी तरह रोक लगा दी थी। बताते चलें कि पूरे मामले की सुनवाई पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी देते हुए कहा था कि सुब्रत रॉय के विरुद्ध अन्य बेंच के द्वारा लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने के विषय में SFIO की ओर से कुछ उम्मीद थी।