स्वाथ्यकर्मियों पर हमला करने वाले की खैर नहीं,आया नया अध्यादेश,जाने !

स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लेकर आये है।आज इस अध्यादेश को राष्ट्रपति जी ने अपनी मुहर भी लगा दी है।

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इस तरह से गुरुवार को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है।इस अध्यादेश के मुताबिक अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों की खैर नहीं। इनकी पूरी जांच 30 दिनों के अंदर कर ली जाएगी वही और भी कई नियम बनाए गए हैं।

बता दें कि अभी कोरोना वायरस के इस संकट में वारियर्स के रूप में सामने आए डॉक्टर के ऊपर कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जब इन पर हमला किया जा रहा है।इन पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख लेते हुए केंद्र सरकार ने आज एक नया अध्यादेश लाकर यह दिखा दिया कि देश के सुरक्षा कवच बने स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर किसी भी प्रकार के हमला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 1897 चले आ रहे महामारी कानून में इस अध्यादेश के जरिए बदलाव किया गया है।

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जानते हैं अध्यादेश के जरिए सारी बातें।

  • अब कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों को गैर जमानती वारंट अपराध की श्रेणी में लाया गया है
  • इस पूरे मामले की जांच 30 दिनों के अंदर किया जाएगा और वही 1 साल के अंदर फैसला भी दे दिया जाएगा।
  • हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा मिल सकती हैं।
  • वही घटना की गंभीरता के आधार पर 50000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
  • गंभीर मामलों में 6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है
  • वही गंभीर मामले में जुर्माने के तौर पर एक से सात लाख तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा।