भारत में डिजिटाइज्ड बढ़ने के साथ ही धीरे-धीरे साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। हाल के दिनों में आर्थिक धोखाधड़ी के कई सारे मामले आए हैं और इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप भी बैंकिंग फ्रॉड के गिरफ्त में आ चुके हैं तो आपको हम कुछ ऐसी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जिसे फॉलो करने के बाद आपका पैसा रिटर्न आ सकता है। अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो बिना विलंब किए कार्रवाई करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि किसी अवैध इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के शिकार होते हैं तो आपका जिम्मा भी जीरो सकता है। लेकिन, यह तभी हो सकता है जब आप इसके बारे में अपने बैंक को तुरंत सूचना देंगे।
अगर आप भी बैंकिंग या साइबर फ्रॉड के ठगी के शिकार हो चुके हैं तो आपके खाते से पैसा निकासी किया जा चुका है तो 3 दिन के भीतर इसकी शिकायत दर्ज करें। इसके लिए आपको बेवसाइट https://www.cybercrime.gov.in/ या लोकल थाने में जाकर शिकायत दर्ज करना होगा। साइबर फ्रॉड के विरुद्ध आप सख्त कदम उठाते हैं तो आपको किसी तरह का क्षति नहीं उठाना होगा और आप को 10 दिनों के भीतर रिफंड हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन या बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो चुप नहीं रहे इसके लिए जुड़ी हुई जानकारी आप लिखित में बैंक को दें और शिकायत दर्ज करें।
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260
बताते चलें कि साइबर ठगी के चलते होने वाले वित्तीय क्षति से बचाव हेतु सरकार ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 भी जारी किया है। हालांकि, यह सुविधा देश के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे 7 राज्यों में ही शुरू की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 के अप्रैल से 2019 के सितंबर तक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के माध्यम से 1,17000 लोगों से 615.39 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं।