अगर आप भी बैंक में बड़ी रकम से जुड़ी हुई लेनदेन करते हैं तो इससे संबंधित नियमों (Bank New Transaction rules) को पहले जान लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कल से ही बड़ा फेरबदल किया है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई ग्राहक किसी एक वित्त वर्ष में है पोस्ट ऑफिस या बैंक में 20 लाख या इससे अधिक का नगद जमा करता है तो उसे आधार कार्ड और पेन कार्ड (Pan Card) जमा करना अनिवार्य हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो टैक्स डिपार्टमेंट (Tax Department) को जानकारी होने के बाद नोटिस भी भेजा जा सकता है। ऐसे में ग्राहक परेशान हो सकते हैं। डिपॉजिट की जाने वाली राशि की रकम एक वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई है।
बदल गए बैंक ट्रांजेक्शन के नियम
नए नियम से संबंधित अधिसूचना 10 मई को जारी किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में जारी अधिसूचना में कहा है कि एक या ज्यादा बैंक खाते में 20 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट या कैश निकालने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर देने की आवश्यकता है। बैंक अकाउंट की बात करें तो वह किसी भी वाणिज्यिक बैंक में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में इस तरह का नियम लागू होगा। अगर 20 लाख से ज्यादा का निकासी और जमा होता है तो आधार कार्ड पैन कार्ड के बारे में जानकारी देना जरूरी है।
कैश चाहिये तो पैन-आधार है जरूरी
यह नियम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों पर लागू होगा। बैंक हर प्रकार के खाता सभी जगह पर यह नियम धड़ल्ले से लागू होगा। यानी आप एक साल में 20 लाख से अधिक का लेनदेन कर रहे हैं तो लेन-देन करने के सात दिन पहले ही पैन कार्ड के लिए आपको अप्लाई कर देना होगा। बता दें कि टैक्स चोरी से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह का नियम बनाया गया है। इनकम टैक्स विभाग को टैक्स चोरी के चलते हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। आधार और पैन कार्ड का डिटेल जोड़े जाने के बाद ट्रांजैक्शन किस तारीख को कहां हुआ है सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी।